नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के नेता दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को 5 दिनों की रिमांड पर भेजा। सिसोदिया को सीबीआई (CBI) ने सोमवार दोपहर राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) में पेश किया था।
सीबीआई ने कोर्ट से 5 दिनों की रिमांड मांगी थी। सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि सिसोदिया के कहने पर कमीशन को 5 करोड़ से बढ़ाकर 12 करोड़ रुपये किया गया था।
सिसोदिया की ओर से कोर्ट में तीन वकील रहे मौजूद
रविवार को दिल्ली सीबीआई ने आबकारी नीति मामले में सिसोदिया को आठ घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। सोमवार दोपहर उनका मेडिकल हुआ, जिसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया। सिसोदिया की तरफ से कोर्ट में तीन वकील मौजूद थें। सीबीआई ने जब कोर्ट से सिसोदिया की रिमांड मांगी तो उनके वकील दयान कृष्ण ने सीबीआई की इस मांग का विरोध किया था।
उन्होंने कोर्ट से कहा था कि रिमांड लेने की कोई ठोस वजह नहीं है और सीबीआई की ओर से लगाए गए आरोप तथ्यहीन है कि सिसोदिया ने जांच में सहयोग नहीं किया है। सीबीआई जिस आधार पर रिमांड बढ़ाने की बात कर रही है। उस कमीशन को उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद ही बढ़ाया गया था। शराब नीति में पारदर्शिता बरती गई है।