School Jobs for Cash Scam: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (29 नवंबर) को पश्चिम बंगाल में कथित स्कूल जॉब-फॉर-कैश घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर मामले में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की युवा शाखा के नेता कुंतल घोष को जमानत दे दी.
इन शर्तों पर मिली जमानत
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने जमानत आदेश सुनाया. जिसमें कुछ शर्तें शामिल थीं. पहली यह कि टीएमसी नेता कुंतल घोष जमानत पर बाहर रहने के दौरान कोई सार्वजनिक पद नहीं संभाल सकते. दूसरी वह मामले के बारे में मीडिया में कोई बयान नहीं दे सकते हैं.
जनवरी, 2023 में कुंतल घोष को ईडी ने किया था गिरफ्तार
बता दें, पिछले साल यानी जनवरी, 2023 में कुंतल घोष को ईडी ने गिरफ्तार किया था. जिसके बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उन्हें 21 नवंबर को ईडी मामले में जमानत दे दी थी. सीबीआई मामले में घोष की जमानत याचिका वकील शिल्पा सिंह के माध्यम से दायर की गई थी और वकील बलवंत सिंह बिलोरिया और एमएस खान द्वारा तैयार की गई थी.