पासपोर्ट बनवाने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन क्यों जरूरी है ? जानिए

Published

नई दिल्ली/डेस्क: पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन एक ज़रूरी प्रक्रिया है, इसके बिना किसी का भी पासपोर्ट बनना नामुमकिन है, आपके ऊपर थाने में कोई केस है तो क्या आपका पासपोर्ट बन सकता है ? आज हम जाने कि पुलिस वेरिफिकेशन में क्या क्या होता है?

पुलिस वेरिफिकेशन में इंडियन पासपोर्ट एक्ट 1967 के सेक्शन 6(2) के अनुसार पासपोर्ट अधिकारी के पास अधिकार हैं कि वह पासपोर्ट जारी करने से मना कर सकता है, क्यों मना कर सकता है कुछ रीज़न है वो भी जान लेते है.

  • अगर आवेदक जांच में भारत का नागरिक नहीं है तो उसका पासपोर्ट नहीं बन सकता है.
  • अगर आवेदक भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा हो यानी अगर वह पत्थरबाजी या सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन में शामिल रहा है, तो भी पासपोर्ट में दिक्कत आ सकती है.
  • अगर सुरक्षा को देखते हुए उसका भारत छोड़कर जाना खतरनाक या नुकसानदायक साबित होता है, तो भी पासपोर्ट नहीं बन सकता है.
  • आवेदक पासपोर्ट के जरिये जिस देश में जा रहा है, वहां उसके जाने से भारत और उस देश के रिश्ते आपस में ख़राब होने का खतरा हो, तो भी पासपोर्ट नहीं बन सकता है.
  • सरकार के मुताबिक आवेदक को पासपोर्ट जारी होना जनहित या देशहित में न हो.
  • अगर आवेदक के खिलाफ समन, अरेस्ट वॉरंट या कोर्ट का आदेश जारी हो, तो भी पासपोर्ट रोका या रद्द किया जा सकता है.
  • देश के किसी कोर्ट में आवेदक को अगर किसी मामले में दोषी ठहराया जाए और सज़ा दी जाए तो भी आवेदन के पांच साल के भीतर उसे रद्द किया जा सकता है.

लेकिन जानकारी के लिए हम आपको बता दें, कि वैसे बीते सालों में कई राज्यों की अदालतें कई मौकों पर कह चुकी हैं कि सिर्फ एफआईआर या कोर्ट केस के आधार पर किसी को पासपोर्ट से तब तक वंचित नहीं किया जा सकता है, जब तक कोर्ट इस तरह के निर्देश न दे. कोर्ट की इजाज़त लेकर आवेदक भी विदेश यात्रा कर सकता है, जिसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला हो.

लेकिन इसमें भी समझने की ज़रूरत है, डिपेंड करता है कि आपके ऊपर धारा कौन-सी है, अगर आपके ऊपर छोटी-मोटी कोई धारा लगी हुई है, जैसे अगर आपकी किसी से कहासुनी हो गई हो और हाथापाई हो गई हो या फिर पार्किंग को लेकर कोई मामला हो, या कोई भी छोटी धारा हो. तो आप अपने राज्य की कोर्ट में अपील कर सकते है, अगर कोर्ट विदेश जाने की अनुमति देती है, तो आपका पासपोर्ट जारी किया जा सकता है.

लेखक: इमरान अंसारी