CM Kejriwal got Bail: सुप्रीम कोर्ट ने कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि “लंबे समय तक कैद में रखना स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण तरीके से वंचित करना है।”
कुछ शर्तों के साथ मिली जमानत
बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कुछ शर्तों के साथ जमानत मिली है। जेल से बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री किसी भी फाइल पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे, दफ्तर जाने पर भी पाबंदी रहेगी। साथ ही मामले में वो किसी भी तरह का बयान या टिप्पणी नहीं कर सकेंगे।
इन शर्तों पर जेल से बाहर आएंगे मुख्यमंत्री
- सीएम केजरीवाल न मुख्यमंत्री कार्यालय, न सचिवालय जा सकते हैं।
- सरकारी फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकेंगे। जब तक की जरूरी न हो।
- ट्रायल पर कोई सार्वजनिक बयान या टिप्पणी करने पर पाबंदी रहेगी।
- किसी भी गवाह से बात नहीं कर सकेंगे।
- केस से जुड़ी आधिकारिक फाइल तक वह अपनी पहुंच नहीं रखेंगे।
- जरूरत होने पर उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश होना होगा और जांच में सहयोग करना होगा।
“झूंठ और साजिशों के खिलाफ लड़ाई में सत्य की जीत”
सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा, “झूंठ और साज़िशों के खिलाफं लड़ाई में आज पुनः सत्य की जीत हुई है। एक बार पुनः नमन करता हूँ, बाबा साहेब अंबेडकर जी की सोच और दूरदर्शिता को, जिन्होंने 75 साल पहले ही आम आदमी को किसी भावी तानाशाह के मुकाबले मजबूत कर दिया था।”