MCD Mayor Election 2023: फिर टला दिल्ली मेयर का चुनाव, AAP फिर पहुंची सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली: दिल्ली MCD चुनाव का परिणाम 7 दिसंबर 2022 को घोषित हो गया था। जिसमें 250 में से 134 सीटों पर AAP ने जीत दर्ज की थी जबकि, BJP ने 104 सीटें जीती थी। लेकिन, अब तक दिल्ली की जनता को अपना मेयर नहीं मिल पाया है। दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव आज लगातार तीसरी बार स्थगित हुआ।

नॉमिनेटेड पार्षदों के वोटिंग राइट पर छिड़ा बवाल

दरअसल, इससे पहले भी दो बार सदन में हंगामे के चलते चुनाव को टाल दिया गया था। बता दें कि, MCD के सभी सदस्यों ने पहले ही शपथ ले ली थी। तो वहीं, आज सुबह करीब 11 बजे मेयर चुनाव के लिए वोटिंग होनी थी। इससे पहले AAP ने प्रोटेम स्पीकर को एक पत्र लिखा था, जिसमें नॉमिनेटेड पार्षदों को वोटिंग राइट न देने की बात कही गई है। AAP पार्षदों ने पीठासीन अधिकारी को पत्र लिख कर होने वाले मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमिटी के सदस्यों के चुनाव में नॉमिनेटेड पार्षदों को वोटिंग से प्रतिबंधित करने की मांग की।

BJP की ओर से रेखा गुप्ता होंगी मेयर पद की उम्मीदवार

बता दें कि, इस चुनाव में AAP ने मेयर के पद के लिए शैली ओबेरॉय को अपना उम्मीदवार बनाया है जबकि, BJP ने रेखा गुप्ता को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं, अब सदन में हंगामे के चलते चुनाव एक बार फिर से स्थगित होने के बाद BJP और AAP एक-दूसरे पर हमलावर हैं।

आप नेता ने बीजेपी पर लगाएं आरोप

AAP की नेता अतिशी ने BJP पर आरोप लगाते हुए कहा कि, ”BJP जब चुनाव हार जाती है, तो पिछे से चोर दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश करती है हर जगह कई राज्यों में भी किया है। यही कोशिश पिछले दो महिनों से दिल्ली में करने की हो रही है।”

आप फिर से खटखटाएगी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

इसके साथ ही पार्टी का कहना है कि, वो दिल्ली मेयर के चुनाव के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। AAP की मेयर कैंडिडेट शैली ओबरॉय ने कहा कि, ”बीजेपी चाहती ही नहीं है कि संविधान के हिसाब से चुनाव हो। इसलिए नॉमिनेटेड पार्षदों को धोखे से वोटिंग राइट दे रही है। ये बेहद ग़लत है। इसलिए पहले भी हम सुप्रीम कोर्ट गये थे और अब फिर जा रहे हैं।”