नई दिल्ली/डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में उठे विवाद पर तीखी टिप्पणी की है। उपस्थित सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इसे लोकतंत्र के मजाक के रूप में बताया और उसे रोकने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी रिकॉर्ड को सुरक्षित करने के निर्देश दिए हैं और मामले की सुनवाई 12 फरवरी को की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ नगर निकाय की पहली बैठक को भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने का आदेश दिया है। रिटर्निंग अधिकारी के AAP-कांग्रेस गठबंधन के आठ वोट रद्द करने की प्रक्रिया की सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि रिटर्निंग अधिकारी ने वोटों को विरूपित किया है और उस पर मुकदमा चलाने की जरूरत है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आरओ को बताया कि उन पर नजर रखी जा रही है और उन्हें लोकतंत्र के नाम पर गलती नहीं करने देंगे। हम इस तरह से लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। इस देश में एकमात्र बड़ी स्थिर शक्ति लोकतंत्र की पवित्रता है।
लेखक: करन शर्मा