PM मोदी पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने वाली याचिका खारिज, “चुनाव आयोग को निर्देश नहीं दे सकते”- हाई कोर्ट

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Petition to ban PM Modi for 6 years Rejected
Petition to ban PM Modi for 6 years Rejected

Delhi High Court: दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें याचिकाकर्ता ने पीएम मोदी पर उत्तर प्रदेश में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते समय आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था।

चुनाव आयोग को निर्देश नहीं दे सकते- हाई कोर्ट
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ये मान चुका है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है। याचिकाकर्ता की शिकायत मात्र से कोर्ट निर्वाचन आयोग को निर्देश नहीं दे सकती है। इसी के साथ सुनवाई के बीच निर्वाचन आयोग की तरफ से कहा गया कि वो यचिकाकर्ता की शिकायत पर विचार कर रही है।

जानकारी के लिए बता दें दायर याचिका में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिका वकील आनंद एस जोंधाले ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि पीएम मोदी ने 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में अपने भाषण में हिन्दू और सिख गुरुओं के नाम पर बीजेपी के लिए वोट मांगे। इसी के साथ याचिका में कहा गया कि चुनाव में धर्म का प्रयोग करना जनप्रतिनिधित्व कानून का खुला उल्लंघन है।